पटाखा कारोबारियों ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख, आदेश में बदलाव की अपील

केंद्र सरकार ने कस्टम विभाग को हिदायत दी है कि विदेश से अवैध तौर पर आने वाले पटाखों पर कड़ी नजर रखे।

नई दिल्ली, प्रेट्र: पटाखा कारोबारियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। एक याचिका दायर करके अपील की गई कि आदेश में बदलाव किया जाए नहीं तो वे पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे।

कारोबारियों का कहना है कि 12 सितंबर को दिए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल पटाखों की बिक्री पर लगाए प्रतिबंध को आंशिक तौर पर हटा लिया था, लेकिन नौ अक्टूबर को जो आदेश पारित हुआ उसमें एक नवंबर तक दिल्ली व एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर फिर से बैन लगा दिया। जस्टिस रंजन गोगोई, नवीन सिन्हा व एएम सप्रे की बेंच ने कहा कि उनके वकील को आश्वस्त किया कि वह आदेश जारी करने वाली बेंच से सलाह मशविरा करेंगे मामले की जल्द सुनवाई करने के लिए कहेंगे।

पटाखों के अवैध निर्यात पर नजर

केंद्र सरकार ने कस्टम विभाग को हिदायत दी है कि विदेश से अवैध तौर पर आने वाले पटाखों पर कड़ी नजर रखे। किसी भी सूरत में इन्हें भारत में लाने से रोका जाए। खास तौर पर चीन से आने वाले पटाखों को। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ने अपने निर्देश में कहा है कि दिवाली यानि 19 अक्टूबर तक खास नजर रखी जाए।

उल्लेखनीय है कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस समय-समय पर इस तरह की हिदायत जारी करता रहता है। सूत्रों का कहना है कि अवैध पटाखों का निर्यात सबसे ज्यादा चीन से होता है। इसी साल जनवरी में चीन में निर्मित दस करोड़ की कीमत के पटाखे पकड़े गए थे। इन्हें पंजाब के एक निर्यातक के जरिये भारत में लाया जा रहा था। कंटेनर में पटाखे इस तरह से रखे गए थे कि कस्टम व अन्य अथॉरिटीज को इनका पता न चले। चीन के पटाखे इस वजह से भी खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनमें सल्फर का ज्यादा इस्तेमाल होता है।