सुप्रीम कोर्ट ने डीएलएफ मामले में राबर्ट वाड्रा को दिया बड़ा झटका

नई दिल्लीः रॉबर्ट वाड्रा व उनकी कंपनी स्काइलाइट हॉस्पिटैलिटी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक डीएलएफ जमीन सौदों में हुई आमदनी की इनकम टैक्स विभाग से समीक्षा जारी रहेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को किसी भी तरह की राहत देने से साफ मना कर दिया है। 

जिसका मतलब है कि इस मामले में दिल्ली न्यायालय का आदेश बरकरार रहेगा (दिल्ली न्यायालय ने भी कंपनी की याचिका रद्द कर दी थी)। दरअसल, स्काइलाइट ने सुप्रीम कोर्ट में इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई को रद्द करने की मांग करती हुई याचिका दायर की थी। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वॉड्रा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं।


आयकर विभाग के पुनर्मूल्यांकन नोटिस को दी गई थी चुनौती

जानकारी के मुताबिक दिल्ली न्यायालय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी शुक्रवार को रॉबर्ड वाड्रा को झटका देते हुए उनकी कंपनी की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी। इससे पहले दिल्ली न्यायालय ने स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर इनकम टैक्स विभाग की ओर से जारी किए गए पुनर्मूल्यांकन नोटिस को चुनौती दी गई थी।

अब हो सकती है वाड्रा से पूछताछ

आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी ने मई 2016 में स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के अधिकार व दायित्वों का अधिग्रहण किया था। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद स्काईलाइट के अन्य अधिकारियों के साथ पूछताछ की जाएगी।