कठुआ मामले में सुनवाई पर सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई रोक

नई दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जम्मू एवं कश्मीर के कठुआ में बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के मुकदमे पर रोक लगा दी। अदालत ने यह रोक आरोपियों से मुकदमे को चंडीगढ़ स्थानांतरित करने की याचिका पर जवाब देने को लेकर लगाई है।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ व न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने कठुआ मामले में मुकदमे के स्थानांतरण की याचिका पर 7 मई को सुनवाई की बात कहते हुए मुकदमे पर रोक लगा दी। मामले को शनिवार को कठुआ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।


इससे पहले जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने मुकदमे के स्थानांतरण का विरोध किया और कहा कि उसके पास एक अलग दंड संहिता है और मुकदमे के स्थानांतरण से गवाहों को असुविधा होगी। इस बीच केंद्र ने शुक्रवार को शीर्ष अदालत से कहा कि इसमें जिस किसी सहायता की जरूरत होगी, वह करेगा।

केंद्र सरकार मामले की जांच जम्मू एवं कश्मीर पुलिस से लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपे जाने की मांग से जुड़ी एक याचिका में जवाबदेह है। इस याचिका का दुष्कर्म पीड़िता के पिता ने विरोध किया है।